फिर तो जेल होगी GST की नई दरों का लाभ नहीं पहुंचाया तो

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मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। दुकानदारों पर जीएसटी की नई दरों को लेकर तलवार लटकने वाली है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू हो जाएगी।



जीएसटी की नई दरों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी >>>

गौर तलब है कि राजस्थान प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने दरों में कमी का लाभ आम जनता तक सही रूप में पहुंचे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है तथा स्पष्ट किया है कि इस बार कर में कमी का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए।

जीएसटी 2.0 के सुधारों के विस्तृत दिशा निर्देश जारी >>>

राज्य के मुख्य कर आयुक्त  श्री कुमार पाल गौतम द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियो को जीएसटी 2.0 के सुधारों को आम जन तक पहुँच  सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन दिशा निर्देशों के तहत विभागीय अधिकारी विभिन्न ट्रेड के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर नई दरों एव ITC के नियमों की विस्तृत जानकारी दी देंगे।



एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजने का फॉर्मेट जारी >>>

मुख्य कर आयुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों को बाज़ार  में जाकर यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती का सीधा असर कीमतों पर दिखे, साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि वस्तुओं के दर संशोधन से पहले और बाद की एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसकी हर हफ्ते अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी ।

सर्वोच्च प्राथमिकता है राज्य सरकार की >>>

मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने कहा कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी और व्यापारी इस दिशा में सक्रिय सहयोग दें। इस प्रकार यह कहना गलत ना होगा कि यदि जीएसटी नयी दरों का लाभ आम जनता को दुकानदार नहीं पहुंचाया तो दुकानदारों पर भारी जुर्माने के साथ जेल जाना निश्चित है।

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