राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं ::  खुद जोड़ सकेंगे नाम

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मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशनकार्ड में छूटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब उपभोक्ताओं को ई-मित्र या विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।



पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन >>>

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिन परिवारों के राशनकार्ड में किसी सदस्य का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया है, वे राज्य सरकार के निर्धारित https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन दर्ज है, तो आवेदन के समय एलपीजी आईडी का विवरण देना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा होने के बाद जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के पश्चात नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने से पहले संबंधित सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में होना अनिवार्य है। आवेदक को जन आधार नंबर दर्ज कर सदस्य का चयन करना होगा तथा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।



15 अगस्त 2024 से ई-केवाईसी अनिवार्य >>>

आपको बता दें, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सबमिट किया जा सकेगा। यदि परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है, तो नाम जुड़ने के बाद नए सदस्य को भी नियमित रूप से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आवेदन स्वीकृत होने में सामान्यतः 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। 15 अगस्त 2024 से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राशन कार्ड में जन आधार सीडिंग पूरी हो। जिन परिवारों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से आमजन को काफी सुविधा मिलेगी।

नहीं लगाने पड़ेंगे अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर >>>

अब लोगों को आवेदन के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवेदन नियमानुसार जांच के बाद स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार समय पर योजना का लाभ उठा सकें।

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