वृद्धावस्था पेंशन रोका तो रद्द होगा ई मित्र का लाइसेंस

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रवि प्रकाश जूनवाल हेलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। आज राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन को अवगत कराया कि यदि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वृद्धावस्था पेंशन देने में ईमित्र वाले आना-कानी करेंगे तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके लिए आज ही सरकार ने सर्कुलर जारी करने के बारे में सदन को आश्वस्त किया।

उन्होंने कहा कि यदि ई-मित्र की लापरवाही से अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन अटकी तो अब ई-मित्र का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। लापरवाही बरतने वाले ई-मित्रों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीजेपी विधायक जसवंत यादव के सवाल के जवाब में कहा कि बुजुर्गों की पेंशन नहीं रुकने दी जाएगी। जिन बुजुर्गों के बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट नहीं होने से पेंशन रुकी हुई है। उन मामलों में मानवीय आधार पर विचार होगा।

इससे पहले जसवंत यादव ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा कि बुजुर्गों के हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं। उनका बायोमीट्रिक सत्यापन होता नहीं है। उनके पास मोबाइल फोन होता नहीं है। वे दूर जाकर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते। उनके लिए कोई उपाय करना चाहिए।

ई-मित्र की गलती की वजह से पेंशन नहीं मिलती है। ई-मित्र आईटी डिपार्टमेंट के अधीन आते हैं। ई-मित्र का लाइसेंस आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। जिन ई-मित्र की गलती से बुजुर्ग पेंशन अटकी है, उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए आईटी विभाग को लिखेंगे। हम आज ही सर्कुलर जारी कर देंगे।