प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने एवं जागरूकता अभियान चलाने के दिये निर्देश

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 मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिले में युवाओं को नशे की लत से दूर करने और दूर रखने के लिए प्रभावी कार्ययोजना का धरातल पर क्रियान्वयन के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित है।


विद्यालयों एवं कॉलेजों के पास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई >>>

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान के तहत तंबाकू मुक्त पुलिस स्टेशन का पोस्टर विमोचन किया। उन्होंने ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों के साथ-साथ विद्यालयों एवं कॉलेजों के पास स्थित दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों, दवा दुकानों की जांच करने एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, तय सीमा से अधिक दवा बिक्री, बिना लाइसेंस के दवा बिक्री सहित समस्त प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।


दवा विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई >>>

बैठक में जिला कलक्टर ने औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को जयपुर जिले की शत—प्रतिशत मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए दुकानदारों को प्रेरित करने के निर्देश दिये। औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे की जद में आने से बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने नशा मुक्त जयपुर अभियान को जन-जन का अभियान बनाने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को अभियान के तहत ई-शपथ लेने के लिए प्रेरित करने भी निर्देश दिये।


कोटपा अधिनियम, 2003 में होगी कार्यवाही >>>

जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आनन्द शर्मा ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना, तंबाकू बेचना, और तंबाकू से जुड़े विज्ञापन करना मना है कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू एवं इससे बने नशीले पदार्थ बेचना निषेध है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नशे के प्रवृति से दूर रखने के लिए विशेष जागरूकता अभियान ऑपरेशन नोक आउट भी चलाया जा रहा है।


अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों पर कार्यवाही >>>

बैठक में जानकारी दी गई कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत नारकोटिक्स के मुकदमे के अपराधियों के विरुद्ध वित्तीय जांच करने का प्रावधान है। एक्ट के प्रावधानों के तहत इस मुकदमे के 6 साल पूर्व तक की अवधि में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों चाहे वह परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो अथवा बेनामी हो उसको सीज अथवा फ्रीज किया जा सकता है। एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा में बरामद मादक पदार्थों के तस्करों एवं ऐसी प्रवृत्तियों में अभ्यस्त तस्करों को एक साल तक जेल में निरुद्ध करने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आमजन मानस पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर 1933 पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।


अवैध नशामुक्ति केन्द्रों पर प्रभावी कार्रवाई >>>

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को जिले में बिना लाइसेंस के संचालित अवैध नशामुक्ति केन्द्रों पर प्रभावी कार्रवाई के एवं नवजीवन योजना के चिन्हित व्यक्तियों परिवारों को योजना के लाभांवित करने के लिए निर्देशित दिये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री संतोष कुमार मीणा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रक विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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