प्रसिद्ध लोक देवता रामसापीर रामदेवरा का बाजार 4 बजे से बंद

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मीनेश चंद्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

रामदेवरा। जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता रामसापीर रामदेवरा में भारत पाक युद्ध की स्थिति को देखते हुए 4 बजे से बाजार बंद करने के आदेश जारी हो गए।

जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से आमजन के लिए जारी एडवाइजरी।

6 बजे के बाद नहीं होगी बाबा रामदेवजी मंदिर में एंट्री –

गौरतलब है कि आज शुक्रवार के शाम 4 बजे से रामदेवरा बाजार हो गया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बाबा रामदेवजी मंदिर में 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी।  लोगों को थाने में ड्रोन जमा करवाने के आदेश रामदेवरा 2 घंटे पहले शेयर भारत-पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन और पुलिस द्वारा कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। रामदेवरा क्षेत्र में आज, शुक्रवार शाम 4 बजे से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, धर्मशालाएं और गोदाम बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर भी शाम 6 बजे से आम जन के लिए बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक आवागमन नहीं करने की अपील की है। साथ ही, शादी जैसे आयोजनों को दिन में ही संपन्न करने या स्थगित करने का सुझाव दिया गया है।


आज शाम 4 बजे से बाजार बंद रहेंगे – थाना अधिकारी

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे समय पर भोजन कर लें और शाम के समय लाइटें न जलाएं तथा अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। रामदेवरा थानाधिकारी शंकर लाल ने बताया कि “आज शाम 4 बजे से बाजार बंद रहेगा, वहीं शाम 6 बजे से बाबा रामदेव मंदिर भी बंद कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे के बाद आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा और क्षेत्र में पूर्ण ब्लैकआउट की स्थिति लागू की जाएगी।”
ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध – जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जैसलमेर जिले में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सभी ड्रोन संचालकों को अपने ड्रोन तत्काल निकटतम पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1 महीने के लिए आतिशबाजी पर भी पूर्ण प्रतिबंध –

जिला प्रशासन ने जिले में आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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